अनुच्छेद (3) सदस्यताः-
- (क) 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो दल के संविधान की अनुच्छेद 2 को स्वीकार करता हो 10/- रूपया वार्षिक शुल्क देकर दल का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा। शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो। यदि किसी अन्य राजनितिक दल का सदस्य इस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे ऐसे राजनितिक दल को उसके द्वारा दिये गये त्यागपत्र/इस्तीफे की कापी दल के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उसकी सदस्यता पर विचार किया जा सकेगा। दल की सदस्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही होगा तथा किसी भी व्यस्क भारतीय नागरिक के लिये सदस्यता खुली रहेगी।
- (ख) जो प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्यों की भर्ती करे और उनका 250/-रू सदस्यता शुल्क जमा करे, वह दल का सक्रिय सदस्य होगा।
- (ग) सदस्यता का र्काकाल एक वर्ष होगा जो पहली अप्रेल से प्रारम्भ होकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।
- (घ) सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार बाँटा जायेगा। जो क्रमवार होगाः-
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- राज्य कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- जिला/नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
सदस्यता का पूरा शुल्क संबंधित राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा, जहाँ से दल के नये चुनाव के बाद उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार वितरित होगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 4000/-
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रू 2000/-
- राज्य के पदाधिकारी प्रति वर्ष रू 2000/-
- राज्य कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 500/-
- जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका, टाउन एरिया, विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रू 300/- पार्टी कोष में जमा करेंगे। पार्टी द्वारा निष्चित अवधि के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा न करने वाले सदस्यों/पदाधिकारियों की कार्यसमिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- प्रारम्भिक सक्रिय सदस्य कि न्यूनतम योग्यता माध्यमिक स्तर की होगी। जिसके उपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो। वही व्यक्ति स्थानीय इकाईयों में पद/दायित्व के लिए चयन किया जा सकेगा।