उम्मीदवार चयन नीति
लोक सभा उम्मीदवार: पार्टी का जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी0सी0एफ0, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेशक, लोकसभा उम्मीदवार हेतु अनुमोदन कर सकता है। लोकसभा उम्मीदवार हेतु निम्न शर्तो को पूरा करना अनिवार्य है। जो निम्नवत हैः-
लोकसभा उम्मीदवार के लिए कम से कम १०००० सदस्य बनाने वाले को वरीयता प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम समीक्षा आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारणी द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे।
विधानसभा उम्मीदवार : विधान सभा उम्मीदवार के लिए कम से काम विधानसभा क्षेत्र के 1000 लोगों को सदस्य बनाने पर वरीयता जायेगा साथ ही उन पार्टी के जिला, विधानसभा स्तर अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी0सी0एफ0, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेशक, को वरीयता सूचि में रखा जायेगा।
नगर निगम/नगर पालिका उम्मीदवार हेतु अनुमोदनः पार्टी का नगर पालिका/ नगर निगम अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी0सी0एफ0, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेशक, नगर पालिका/ नगर निगम उम्मीदवार हेतु अनुमोदन कर सकता है। नगर पालिका/ नगर निगम उम्मीदवार हेतु ५०० सदस्य बनाना अनिवार्य है।
ब्लाक प्रमुख एवं जिला पचायत सदस्य उम्मीदवार: पार्टी का ब्लाक अध्यक्ष, अध्यक्ष नगर पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला पचायत ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार हेतु अनुमोदन कर सकता है। ब्लाक प्रमुख एवं जिला पचायत सदस्य उम्मीदवार हेतु ५०० सदस्य बनाना अनिवार्य है।
पार्टी को पूर्ण अधिकार होगा की प्रस्तावित नमो को आचरण और सदस्यता कोरम के आधार पर उम्मीदवारों के नाम का फेरबदल कर सकता है।